उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकते जमीन, धामी सरकार ने बनाया नया कानून 

उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकते जमीन, धामी सरकार ने बनाया नया कानून 

Subhash Kumar 

उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन एवं प्रदेश के हित में निर्णय लेते हुए भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत होने तक बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड में कृषि अथवा उद्यान संबंधी जमीन खरीदने से रोक लगा दी है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

 

इसके पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रेता के भूमि क्रय करने से पूर्व भूमि खरीदने के कारणों सहित पृष्ठभूमि के सत्यापन के बाद ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू कानून के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें बड़े पैमाने पर जनसुनवाई की जाए एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गढ़वाल और कुमाऊ कमिश्नर को भी भू कानून हेतु विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए शामिल किया जाए।

साभार गूगल

उत्तर प्रदेश जमीदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में हुए संशोधन के अनुसार जो व्यक्ति 12 सितंबर 2003 से पूर्व उत्तराखंड राज्य में अचल सम्पत्ति के धारक नहीं है, उन्हें कृषि व औद्योनिकी के उद्देश्य से भूमि बेचने की अनुमति जिलाधिकारी के द्वारा देने का प्रावधान है। उत्तराखंड राज्य हेतु नए भू कानून तैयार करने के संबंध में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया है।

 

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एडीजी ए. पी. अंशुमन, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव जे.सी. कांडपाल उपस्थित थे।

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