‘हिट एंड रन’ पॉलिसी के विरोध में उतरे वाहन चालक, किया चक्का जाम

Subhash Kumar.
सीधी. भारतीय न्याय संहिता 2023 में किए गए संशोधन के अनुसार हिट एंड रन नामक नई पॉलिसी में वाहन चालक यदि किसी दुर्घटना को अंजाम देकर घटनास्थल से भाग जाते हैं तो उन पर ₹700000 का जुर्माना एवं 10 वर्ष की सजा का प्रावधान बनाया गया है।
हिट एंड रन जैसी नई पॉलिसी के विरोध में अब देशभर में वाहन चालकों ने चक्का जाम करने की घोषणा कर दी है और कहा है कि अब हम सभी वाहन चालक हड़ताल पर चले जाएंगे ऐसे में देश की प्रगति वाहन चालकों पर ही निर्भर करती है, क्योंकि जो भी वस्तुओं का आवागमन होता है, वह वाहनों के माध्यम से ही होता है।
मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज दिन रविवार दिनांक 31 दिसंबर 2023 को सीधी जिले के चुरहट नगर अंतर्गत NH -39 में मामूली रूप से चक्का जाम करते हुए सभी चालकों को 1 जनवरी 2024 से पूरी तरह चक्का जाम करने के लिए निवेदन किया जा रहा है और सभी चालक संगठित होकर हिट एंड रन जैसी पॉलिसी का विरोध करेंगे। यह नया कानून हम चालकों के लिए काला कानून है।
मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण मिश्रा ने आगे कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय यातायात एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को ज्ञापन सौंपा गया है, यदि यह काला कानून वापस नहीं होता है तो हम सभी ड्राइवर हड़ताल करेंगे। सरकार को इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि वाहन दुर्घटना होने के बाद यदि चालक घटनास्थल पर रुका तो वहां पर जनता उसे पीट कर मार डालेगी अथवा उसे जिंदा जला देगी। और इस कानून के तहत यदि चालक वहां घटनास्थल पर से भागा तो ₹700000 जुर्माना एवं 10 वर्ष की सजा का कठोर प्रावधान बनाया गया है।
मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण मिश्रा ने कहा कि यदि चालक घटनास्थल पर रुका तो जनता के हाथों मारा जाएगा और यदि भाग तो जेल जाएगा ऐसे में ₹10000 कमाने वाला चालक ₹700000 का जुर्माना कैसे भरेगा? और 10 वर्षों के लिए यदि जेल गया तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? वही इस मामूली रूप से किए गए चक्का जाम में पहुंचे हुए सभी वाहन चालकों ने भी इस बात का समर्थन करते हुए ‘हिट एंड रन’ पॉलिसी का विरोध किया है।