मुंबई में धारा 144 लागू, ड्रोन से हो सकता है आतंकी हमला

मुंबई में धारा 144 लागू, ड्रोन से हो सकता है आतंकी हमला

SUBHASH KUMAR.

मुंबई.  महाराष्ट्र के मुंबई में आतंवादी हमले के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर द्वारा दिन बुधवार, दिनांक 20 दिसंबर से 18 जनवरी 2024 तक संबंधित अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है।

 

हालांकि पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी यह आदेश उस समय आया है, जब क्रिसमस और ईसाई नव वर्ष आने को है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में आशंका जताई जा रही है कि क्रिसमस एवं नए वर्ष के त्योहार पर राष्ट्रविरोधी/आतंकवादी तत्व ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर या रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट विमान से कोई हमला किया जा सकता है।

 

इस आदेश में बताया गया है कि आतंकियों के निशाने में भी वीवीआईपी लोगों के होने की संभावना है। इसके साथ ही सार्वजनिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा कर कानून व्यवस्था को भंग करना भी इनका मकसद हो सकता है।

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पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश में हवाई निगरानी के अलावा किसी भी प्रकार के रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट विमान, ड्रोन, पैरा मोटर्स, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे एवं हैंड ग्लाइडर इत्यादि उड़ाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पूर्व भी इसी प्रकार की रोक 30 दिसंबर 2021 से लेकर 7 जनवरी 2022 तक कोविड को दृष्टिगत रखते हुए लगाई गई थी, प्राइवेट एवं पब्लिक प्लेस पर नव वर्ष मनाने से रोक दिया गया था।

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