श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में एएसआई सर्वे को कोर्ट से मिली मंजूरी

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में एएसआई सर्वे को कोर्ट से मिली मंजूरी

Subhash Kumar.

मथुरा. सनातन धर्म के आराध्य देव श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर केस में दिन गुरुवार दिनांक 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है।

 

मथुरा में स्थित शाही ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे करवाया जाएगा, इस स्थान पर 13.37 एकड़ भूमि में कई वर्षों से विवाद चल रहा है। कहा जाता है कि सन् 1670 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण के भव्य और विशाल जन्मभूमि मंदिर पर हमला करके तुड़वा दिया था। इस दौरान औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था।

साभार गूगल

दुष्ट आक्रांत औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वाकर वहां ईदगाह बनवा दिया था। जिसे आज शाही ईदगाह के नाम से जाता है। इस शाही ईदगाह परिसर के सर्वे कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है।

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