3 साल बाद भी नर्सिंग ऑफिसरों का नहीं हुआ नियमितिकरण, जाना पड़ा कोर्ट – हाईकोर्ट ने दिए 2 माह में आदेश पूरे करने के निर्देश

दतिया। (शाहिद कुरेशी की रिपोर्ट): मध्य प्रदेश के दतिया मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2021 में नियुक्त नर्सिंग ऑफिसरों को शासन के नियम अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद नियमित किया जाना था। लेकिन तीन साल बीत जाने के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने उनकी सेवाओं का नियमितिकरण नहीं किया और न ही वेतन व भत्तों का लाभ समय पर दिया।
कई बार पत्राचार के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो नर्सिंग ऑफिसरों ने ग्वालियर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिट पिटीशन क्रमांक 30972/2025 पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आशीष श्रोतिय ने शासन को आदेश दिए कि 2 माह के भीतर नर्सिंग ऑफिसरों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर सेवाओं को नियमित किया जाए तथा लंबित वेतन-भत्तों का भुगतान 12% ब्याज सहित किया जाए।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राज्य सरकार की ‘लाड़ली बहनों’ को भी न्याय के लिए अदालत का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है।
