दतिया में हुए भगवान सिंह की हत्या केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला,पांचो को सजा

दतिया में हुए भगवान सिंह की हत्या केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला,पांचो को सजा

दतिया। (शाहिद कुरेशी की रिपोर्ट): जिले के बड़ोंनकला में हुए बहुचर्चित भगवान सिंह पाल हत्याकांड में आज जिला न्यायालय ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, पांचों आरोपियों पर 1700-1700 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अपर लोक अभियोजक अधिकारी राजेश पस्तोर ने बताया कि यह घटना 14 मई 2019 की है। भगवान सिंह अपने बेटे राजू और भतीजे रामनिवास के साथ मोटरसाइकिल से खोवा बेचकर अपने गांव धौर्रा लौट रहे थे। इसी दौरान बड़ोंनकला के जाटव मोहल्ला में आरोपी बल्ली तिवारी, अखिलेश तिवारी, रवि नाई, राजेंद्र गुर्जर और मंगल जाटव ने उन्हें पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लाठी-डंडों से मारपीट की। मारपीट के बाद आरोपियों ने भगवान सिंह को मृत समझ कर मौके से भाग गए।

भगवान सिंह को सफदरगंज, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गोराघाट थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने मामले की पूरी विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। प्रस्तुत साक्ष्य और दलीलों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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