श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

 

 

Subhash Kumar.

मथुरा.  श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने हेतु हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर उसमें सुनवाई करते हुए एएसआई सर्वे कराने हेतु दिन गुरुवार दिनांक 14 दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एएसआई सर्वे को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, लेकिन वहां से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिल गया है।

 

मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के 13.37 एकड़ भूमि में कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इस विवादित भूमि में शाही ईदगाह परिसर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखते हुए मथुरा में स्थित शाही ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे कराने वाले फैसले को सही ठहराया गया।

साभार गूगल

मुगल आक्रांता औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्णा जन्मभूमि के विशाल एवं भव्य मंदिर को को तुड़वाकर वहां शाही ईदगाह बनवा दिया था। लेकिन अब कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का एएसआई सर्वे कराया जाएगा।

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