ग्वालियर नगर निगम की नई पहल: अब पालतू कुत्ते-बिल्ली का पंजीयन अनिवार्य, नहीं कराने पर देना होगा दस गुना जुर्माना

ग्वालियर नगर निगम ने शहर में पहली बार पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की है। अब अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर पालना चाहता है, तो उसे हर साल 300 रुपए का शुल्क देना होगा। इसमें 200 रुपए पंजीयन शुल्क और 100 रुपए नस्ल के अनुसार अतिरिक्त शुल्क शामिल है। पंजीयन एक साल के लिए वैध रहेगा।
निगम ने साफ किया है कि पंजीयन नहीं कराने पर 10 गुना तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पिछले चार दिनों में अब तक केवल चार पालतू जानवरों का ही पंजीयन हुआ है। निगम ने पंजीयन की जिम्मेदारी चिड़ियाघर प्रबंधन को सौंपी है। इच्छुक पशु मालिक मोबाइल नंबर 8435251465 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
हर पालतू जानवर को एक ब्रांडिंग कोड भी दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान और ट्रैकिंग आसान होगी। वर्तमान में शहर में चार हजार से अधिक पालतू जानवर बताए जा रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
मालिक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसेंस (पते के प्रमाण हेतु)
मालिक का मोबाइल नंबर
मालिक के दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
पालतू जानवर के दो पासपोर्ट साइज फोटो
एक संयुक्त फोटो (मालिक और जानवर की)
पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित एंटीरेबीज़ वैक्सीनेशन कार्ड
नगर निगम की यह पहल स्वच्छता, सुरक्षा और जिम्मेदार पालतू पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
